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    11 November 2016

    परेशान ना हों इस शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक

    आगाज़ इंडिया समाचार: नोट बंदी के बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने और जमा करने को लेकर देशभर में बैंको के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है. लोगों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि इस शनिवार और रविवार को बैंक खुले रहेंगे.
    इसी सप्ताह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था तो लोग इस बात से परेशान थे कि 12 नवंबर और 13 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे जिससे उन्हे परेशानी का सामना करना होगा. फिर इसी क्रम में भारत सरकार ने इस सप्ताह बैंकों को खुला रखने का आदेश दिया जारी किया है।
    वही इस आदेश के बाद बैंकिंग संस्थानों की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक बैंकों ने ये फैसला लिया है कि नोटों को बदलने और कैश डिपॉजिट कराने के लिए आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस शनिवार और रविवार को बैंक खोले जाएंगे. इसके लिए बैंकों को इस बात की जानकारी की जनता को जारी करने का भी आदेश दिया गया है.
    भारत सरकार ने आज शाम ये भी ऐलान किया है कि अब 14 नवंबर तक  अस्पताल, रेलवे, बस और हवाई टिकट काउंटर पर पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अभी तीन दिन और चलेंगे.

    अगर आप भी बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए जानना जरूरी है की:-
    • अगर आप अपने नोट बदलना चाहते हैं तो 10 नवंबर से 24 नवंबर तक के बीच आप रोज चार हजार  रूपये बैंक से बदल सकते हैं.
    • बैंक से एक दिन में 10,000 रुपये और हफ्ते में कुछ दिनों तक 20,000 रुपये तक निकाल सकेंगे.
    • नोट बदलने के लिए आपको अपने साथ आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है. पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कार्ड जैसे पहचान पत्र दिखाकर आप नोट बदल सकते हैं.
    • 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप अपने 500-1000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं.
    • आपको अपने पुराने नोटों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में बदलने या जमा करने के लिए अभी 50 दिन हैं.
    • अगर 50 दिन में भी नोट नहीं बदल पाए तो विशेष परिस्थितियों में 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक में नोट जमा करने का वक्त दिया है.
    • 500, 1000 के अलावा किसी नोट या सिक्के पर रोक नहीं है.
    • 14 नवंबर की आधी रात तक सरकारी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे.
    • सरकारी अस्पतालों के दवाखानों में डॉक्टरों की पर्ची पर दवा खरीदने में पुराने नोटों का इस्तेमाल हो सकता है.
    • इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेन-देन पर कोई रोक नहीं.

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